उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति, 2022 के अंतर्गत सब्सिडी हेतु एग्रीगेटर / फ्लीट ऑपरेटर क्रेताओं के आवेदन हेतु पात्रता के लिए अपेक्षित दस्तावेज के लिए दिशा निर्देश
- नयी व्यवस्था के तहत ई-बस के अलावा समस्त प्रकार के सब्सिडी एप्लीकेशन का निस्तारण एवं सब्सिडी लाभ का भुगतान आवेदक के सम्बंधित RTO कार्यालय से ही संपन्न किया जायेगा |
- सब्सिडी एप्लीकेशन एवं सब्सिडी लाभ भुगतान के सम्बन्ध में किसी भी सूचना के लिए आवेदक / डीलर द्वारा सम्बंधित RTO कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है |
- शासन के नवीनतम आदेश के क्रम में पोर्टल पर आवेदन के लिए एग्रीगेटर / फ्लीट ऑपरेटर/ अन्य ऑपरेटर के अंतर्गत शासनादेश के क्रम में नयी व्यवस्था की गयी है |
- ऐसे आवेदक जिनके द्वारा पोर्टल पर पूर्व में आवेदन करते समय त्रुटिवश एग्रीगेटर / फ्लीट ऑपरेटर / अन्य ऑपरेटर का चयन कर लिया गया है ,उनके द्वारा नवीन व्यस्था के अंतर्गत अपने एप्लीकेशन को सुधार किया जा सकता है|
- आवेदक को आवश्यक दस्तावेजो के अलावा 100 रूपया मूल्य के नॉन जुडिसिअल स्टाम्प पेपर पर शपथपत्र देय होगा ,जिसमे सम्बंधित व्यक्ति यह शपथ देगा कि उसके द्वारा त्रुटिवश एग्रीगेटर / फ्लीट ऑपरेटर का चयन कर लिया गया था एवं वह आवेदन हेतु पात्रता नवीनतम आदेश के क्रम में चाहता है और उसके द्वारा किये गए समस्त आवेदनों का पूर्ण विवरण शपथपत्र में देना होगा (शपथपत्र का प्रारूप Home Page से डाउनलोड करें)|
- समस्त आवश्यक दस्तावेजो / प्रमाण पत्रों एवं शपथपत्र को एक साथ एक ही PDF में मर्ज करके उसको GST/PAN वाले बिंदु में अपलोड करने के स्थान पर ही अपलोड करना आवश्यक होगा |
- समस्त आवेदक अपने द्वारा चुने गए Category/Sub-Category एवं इनके अंतर्गत आवश्यक दस्तावेजों को चुनने एवं अपलोड करने के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे | एप्लीकेशन जमा कर देने के उपरांत भविष्य में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं किया जा सकेगा |