इस सब्सिडी योजना के लिए विशेष रूप से की गयी अधिसूचना की तिथि से 01 वर्ष की अवधि के दौरान परिभाषित खण्डों में निम्नलिखित दरों पर क्रेताओं को प्रारम्भिक (अर्ली बर्ड) प्रोत्साहन के रूप में क्रय सब्सिडी प्रदान की जायेगी :-
Shall be provided to buyers (One time), Scheme is valid for the period of one year from the date of notification. The subsidy will be provided on early bird method. The rates of subsidy are as follows:-