Transport Department Government of Uttar Pradesh
EV Subsidy Portal Uttar Pradesh
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन क्रय सब्सिडी पोर्टल

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी योजना

इस सब्सिडी योजना के लिए विशेष रूप से की गयी अधिसूचना की तिथि से 01 वर्ष की अवधि के दौरान परिभाषित खण्डों में निम्नलिखित दरों पर क्रेताओं को प्रारम्भिक (अर्ली बर्ड) प्रोत्साहन के रूप में क्रय सब्सिडी प्रदान की जायेगी :-

  • 2 व्हीलर के इलेक्ट्रिक वाहन को रू0 5,000 प्रति वाहन की सीमा तक एक्स फैक्ट्री लागत का 15 प्रतिशत, 100 करोड़ रूपये के अधिकतम परिव्यय के अधीन अधिकतम 2 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को अनुमन्य ।
  • 4 व्हीलर के इलेक्ट्रिक वाहन को 01 लाख रूपये प्रति वाहन की सीमा तक, एक्स फैक्ट्री लागत का 15 प्रतिशत, 250 करोड़ रूपये के अधिकतम परिव्यय के अधीन अधिकतम 25 हजार इलेक्ट्रिक वाहनों को अनुमन्य ।
  • ई-बसों (गैर-सरकारी) को 20 लाख रूपये प्रति वाहन की सीमा तक , एक्स फैक्ट्री लागत का 15 प्रतिशत 80 करोड़ रूपये के अधिकतम परिव्यय के अधीन अधिकतम 400 ई-बसों को अनुमन्य ।
  • ई- गुड्स कैरियर के 01 लाख रूपये प्रति वाहन की सीमा तक एक्स फैक्ट्री लागत का 10 प्रतिशत, 10 करोड़ रूपये के अधिकतम परिव्यय के अधीन अधिकतम 1000 ई- गुड्स कैरियर को अनुमन्य ।

Uttar Pradesh Electric Vehicle Subsidy Scheme

Shall be provided to buyers (One time), Scheme is valid for the period of one year from the date of notification. The subsidy will be provided on early bird method. The rates of subsidy are as follows:-

  • 2-Wheeler EV: @15% of ex-factory cost upto Rs 5000 per vehicle subject to maximum budget outlay of Rs 100 Cr to maximum of 2 Lac EVs
  • 4-Wheeler EV: @15% of ex-factory cost upto Rs 1 lakh per vehicle subject to maximum budget outlay of Rs 250 Cr to maximum of 25000 EVs
  • E-Buses (Non-Govt. i.e. School buses, ambulances, etc.) : @15% of ex-factory cost upto Rs 20 lakh per vehicle subject to maximum budget outlay of Rs 80 Cr to maximum of 400 E-Buses
  • E-Goods Carriers: @10% of ex-factory cost upto Rs 1,00.000 per vehicle subject to maximum budget outlay of Rs 10 Cr to maximum of 1000 E-Goods Carriers