1) आवेदक से तात्पर्य ऐसे ईवी वाहन क्रेता से है, जिसने 14 अक्टूबर, 2022 के उपरान्त् अनुमन्य श्रेणी का इलेक्ट्रिक वाहन अपने नाम से उत्तर प्रदेश में क्रय किया हो तथा पंजीकृत कराया हो।
2) आवेदन हेतु आवेदक को सर्वप्रथम इलेक्ट्रिक वाहन क्रय सब्सिडी पोर्टल (upevsubsidy.in) पर Login credentials (login id & password) उक्त पोर्टल पर दी गयी व्यवस्था के अनुरूप बनाना होगा। Login credentials (login id & password) बनाने की प्रक्रिया पोर्टल पर दी गयी है।
3) आवेदन में वाहन पंजीयन नम्बर दर्ज करने के उपरान्त् सब्सिडी पोर्टल द्वारा वाहन पोर्टल से आवश्यक विवरण स्वतः आवेदन के सम्बन्धित फील्ड/काॅलम में भर दिये जायेंगे, जो फील्ड/काॅलम नहीं भरे होंगे, उन्हें आवेदक को भरना होगा, जैसेः- क्रय सब्सिडी प्राप्त करने हेतु आवेदक की बैंक का विवरण (बैंक का नाम, खाता संख्या, आईएफएससी कोड आदि)।
4) आवेदक को अपना फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर अपलोड करना होगा। ध्यान रहे कि आवेदक वही फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करेगा, जो उसने वाहन पंजीयन के समय डीलर के माध्यम से वाहन पोर्टल पर अपलोड किया था।
5) आवेदक को बैंक खाते के विवरणों के सत्यापन हेतु अपना Cancelled Cheque or Passbook भी अपलोड करना होगा। ध्यान रहे कि बैंक खाता आवेदक के ही नाम होना अनिवार्य है, किसी अन्य व्यक्ति का बैंक खाता स्वीकार्य नहीं होगा।
6) आवेदन जमा करने से पूर्व आवेदक इस बात की पुष्टि कर लेगा कि उसके द्वारा भरे गये सारे विवरण (वाहन से सम्बन्धित एवं आवेदक के व्यक्तिगत विवरण से सम्बन्धित) सही हैं। त्रुटिपूर्ण एवं गलत सूचना या विवरण भरे जाने पर आवेदक को क्रय सब्सिडी देय नहीं होगी।